कोलकाता, एक फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले की जांच में मदद करने के लिए एजेंसी के समक्ष पेशी के दौरान तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता अभिषेक बनर्जी के सचिव सुमित रॉय को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
रॉय के वकीलों ने सीबीआई की उस नोटिस को उच्च चुनौती दी जिसमें उन्हें (रॉय) मंगलवार को यहां पेश होने के लिए कहा गया था। वकीलों ने दावा किया कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया है और कोयला घोटाले से संबंधित प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है।
उन्होंने कहा कि रॉय मंगलवार सुबह सीबीआई के कार्यालय गए थे और उनसे दोपहर के भोजन के बाद लौटने का अनुरोध किया गया था।
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जांच में शामिल होने के लिए नोटिस मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाना अब एक प्रचलन सा बन गया है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाए बिना कार्यवाही के इस चरण में रिट अदालत के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है।
न्यायमूर्ति आर के कपूर ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच अधिकारियों के साथ अपना सहयोग फिर से शुरू करने पर सीबीआई द्वारा 25 जनवरी को जारी नोटिस के अनुसार उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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