नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और ठगी के लिए बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ छह मामले दर्ज करने के बाद शनिवार को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में मकान खरीदारों को धोखा देने के लिए बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की सांठगांठ की जांच कर रही है।
उन्होंने बताया कि बिल्डर और डेवलपर द्वारा धोखा दिए जाने तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से व्यथित होकर घर खरीदारों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
सीबीआई की एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि गृह ऋण की ‘सब्सिडी योजना’ शुरू करके घर खरीदारों को धोखा देने में बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच सांठगांठ को देखते हुए, अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने पहले उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सात प्रारंभिक जांच दर्ज की थीं।
इससे पहले, सीबीआई ने छह प्रारंभिक जांचों के निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बिल्डर के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए थे। उच्चतम न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अब, एनसीआर के बाहर विभिन्न बिल्डर के खिलाफ सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी होने पर, सीबीआई ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के विभिन्न बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 6 नियमित मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है।’’
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में छह नये मामले शुरू किये गए और छापेमारी की गईं। उन्होंने कहा, ‘‘छापेमारी अभी भी जारी है। छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं।’’
भाषा अमित माधव
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