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Friday, 15 November, 2024
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सीबीआई अदालत ने रुबैया सईद को उनके अपहरण के मामले में तलब किया

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जम्मू, 27 मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रूबैया सईद को समन जारी कर उन्हें 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। उन्हें 1989 में हुए उनके अपहरण से जुड़े मामले में पेश होने को कहा गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह पहला मौका है जब रुबैया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। रुबैया के अपहरण के बाद उनकी रिहाई के लिए पांच आतंकवादियों को रिहा किया गया था।

रुबैया सईद तमिलनाडु में रहती हैं और सीबीआई ने उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया है। सीबीआई ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

रूबैया सईद अपहरण मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ का प्रमुख यासीन मलिक एक आरोपी है। मलिक को हाल ही में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

भाषा अविनाश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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