जयपुर, 11 मार्च (भाषा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वन्यजीव अपराधों से जुड़े दो मामलों में फरार चल रहे दौसा जिले के एक व्यक्ति को जिले के मलवास से गिरफ्तार किया है।
राजस्थान सरकार के अनुरोध एवं भारत सरकार की अधिसूचना पर 30 जून, 2005 को सीबीआई ने दो मामले दर्ज किए और उनकी जांच शुरू की। इस संबंध में सरिस्का के वन विभाग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, पहला मामला 2004 में दर्ज किया गया था जिसमें आरोपी ने ‘काला कुंड’ के पास काली घाटी के जंगल, घंका, सरिस्का (राजस्थान) में टोपीसर बंदूक और लोहे के जाल का उपयोग कर एक बाघिन की हत्या कर दी थी और उसकी खाल निकाल कर उसे 50,000 रुपये में बेच दिया था।
बयान के अनुसार, दूसरा मामला 2003 में दर्ज किया गया था जिसमें आरोपी ने काली का ढाबा, बीघौटा के जंगल, अलवर में बंदूक और लोहे के जाल की मदद से एक तेंदुए की हत्या कर दी थी और उसकी खाल 1800 रुपये में बेच दी थी।
बयान के अनुसार, दोनों आरोपी जयपुर में एसीजेएम की अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहे थे। उसमें कहा गया है कि आरोपियों को भगोड़ा घोषित करते हुए 2008 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को एसीजेएम, जयपुर की अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
भाषा कुंज राजकुमार अर्पणा
अर्पणा
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