चंडीगढ़, 21 फरवरी (भाषा) पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में मोगा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मोगा जिले में सूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था।
निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रविवार को रोक दिया था। सूद द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया। सूद ने इन आरोपों से इनकार किया है।
मोगा विधानसभा क्षेत्र से सूद की बहन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।
मोगा थाने (नगर) में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि सूद मोगा के लांडेके गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। वह गांव में वाहन में बैठे मिले थे और ऐसा करके उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया।
मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह सोहल ने सोमवार को कहा कि सूद को वहां नहीं होना चाहिए था और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
भाषा सिम्मी नेत्रपाल
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