scorecardresearch
Monday, 18 November, 2024
होमदेशआईआईएमसी अमरावती प्रमुख सौमित्र के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज: पुलिस

आईआईएमसी अमरावती प्रमुख सौमित्र के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज: पुलिस

Text Size:

अमरावती, 21 फरवरी (भाषा) भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक अनिल कुमार सौमित्र के खिलाफ महाराष्ट्र में यहां अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

फ्रेजरपुरा थाने के निरीक्षक अनिल कुरालकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘अनिल कुमार सौमित्र के खिलाफ सहायक प्रोफेसर विजय सोनुले ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत 16 फरवरी को मिली थी और शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अलावा दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद हमें लगा कि अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायज दर्ज की जानी चाहिए।’’

सौमित्र के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा (तीन) (एक) आर के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सोनुले ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि उन्हें अवैध तरीके से निलंबित किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘यह सब जुलाई में शुरू हुआ था। मैंने (सूचना एवं प्रसारण) मंत्रालय और आईआईएमसी मुख्यालय के पास भी शिकायत की थी। हालांकि दो सदस्यीय समिति यहां भेजी गई थी, लेकिन आईआईएमसी ने दो महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं न्याय के लिए पुलिस के पास गया।’’

इससे पहले सौमित्र ने महात्मा गांधी को ‘‘पाकिस्तान का पिता’’ कहकर 2019 में विवाद खड़ा किया था।

भाषा सिम्मी नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments