scorecardresearch
Friday, 15 November, 2024
होमदेशउत्तराखंड की राज्य मछली को मारने के लिए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला

उत्तराखंड की राज्य मछली को मारने के लिए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला

Text Size:

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), 15 नवंबर (भाषा) मछली पकड़ने के अनुमति पत्र का कथित रूप से दुरूपयोग करते हुए उत्तराखंड की राज्य मछली गोल्डन महाशीर को मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

गोल्डन महाशीर उत्तराखंड के जलाशयों में पाई जाने वाली मछली की एक संरक्षित प्रजाति है।

टनकपुर के उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने बताया कि घटना नौ नवंबर को चंपावत वन प्रभाग के बूम रेंज में हुई।

उन्होंने बताया कि कालीगुंठ पूर्णागिरि के एक महिला मंगल दल (महिला स्वयंसेवकों का समूह) से इसकी शिकायत मिली थी। जोशी ने कहा कि घटना का एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जा रही है।

चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के अनुसार, मछली मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम की उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गणपति ने कहा कि कथित तौर पर मछली मारने वाले की पहचान आसिफ रजा खान के रूप में की गई है। खान राजस्थान के जयपुर का निवासी है।

अधिकारियों ने बताया कि मछली पकड़ने के उत्सव के दौरान काली नदी में गोल्डन महाशीर को पकड़ने की तो अनुमति है लेकिन इसे मारने की अनुमति नहीं है।

भाषा सं दीप्ति आशीष

आशीष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments