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मंगलवार, 6 मई, 2025
होमदेश'हिंसा भड़काने' के आरोप में विहिप नेता शरण पंपवेल के खिलाफ मामला दर्ज

‘हिंसा भड़काने’ के आरोप में विहिप नेता शरण पंपवेल के खिलाफ मामला दर्ज

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मंगलुरु, पांच मई (भाषा) विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की तलवार से काट कर सरेआम हुई नृशंस हत्या के बाद भड़काऊ बयान देने और हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने विहिप के वरिष्ठ नेता शरण पंपवेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शरण पंपवेल ने दो मई को तड़के लगभग 12:50 बजे कुंटिकान स्थित एजे अस्पताल के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कथित तौर पर एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने उसी दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक दक्षिण कन्नड़ जिले में बंद का आह्वान भी किया था।

विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि इस बयान के कारण दो मई को मंगलुरु शहर काफी हद तक ठप्प रहा और दुकानें भी बंद रहीं, हालांकि यातायात सामान्य रूप से जारी रहा। पुलिस का कहना है कि जब जनता ने उनके बंद के आह्वान का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया तो पंपवेल के अनुयायियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में कथित तौर पर सरकारी बसों पर पथराव किया।

आरोप है कि इस पथराव से अशांति का माहौल पैदा हुआ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, दो समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी और सार्वजनिक तौर पर अशांति फैली।

पुलिस ने कहा है कि इन घटनाओं के आधार पर, शरण पंपवेल के खिलाफ मंगलुरु पूर्व पुलिस थाने में अपराध संख्या 75/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2), 196(1)(ख), 49, और 324(2)(4)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

भाषा

इन्दु, रवि कांत रवि कांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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