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Wednesday, 13 November, 2024
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जयपुर में रेल पटरियों पर वाहन चढ़ाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

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जयपुर, 13 नवंबर (भाषा) रेल पटरियों पर थार वाहन अनधिकृत रूप से चढ़ाकर ‘स्टंट’ की कोशिश करने के आरोपी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया और उसके चालक की पहचान कर ली गई है।

रेलवे के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 153, 174, 147 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गाड़ी ज़ब्त कर ली गई। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना सोमवार शाम की जयपुर मंडल के कनकपुरा-धानक्या रेलवे स्टेशनों के बीच की है। थार वाहन चला रहे एक युवक ने जानबूझकर उसे रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया और ट्रैक को पार करने की कोशिश की लेकिन उसका वाहन रेलवे पटरियों के बीच फंस गया।

इस दौरान एक मालगाड़ी आ रही थी जिसके लोको पायलट ने देखा कि एक थार गाड़ी रेलवे ट्रैक पर फंसी हुई है। उसने सतर्कता दिखाते हुए मालगाड़ी को निश्चित दूरी पर रोका और वॉकी-टॉकी से संबंधित रेल कर्मचारियों को सूचना दी।

रेलवे सुरक्षा बल को सूचना मिलते ही वह मौक़े पर पहुंचे तो वाहन चालक ‘थार’ को जैसे-तैसे रेलवे पटरियों से निकाल कर भागा। पीछा करने पर वह लगभग चार किलोमीटर दूरी पर गाड़ी को छोड़कर भाग गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार, इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 153, 174, 147 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गाड़ी ज़ब्त कर ली गई।

उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 147 व 174 के अन्तर्गत सजा व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फ़ोन अथवा कैमरे से रील बनाना भी क़ानूनन अपराध है तथा इस प्रकार के मामलों में रेलवे द्वारा सख़्त कार्रवाई की जाती हैं।

भाषा पृथ्वी

मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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