नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एक मामले में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ से एकत्र सामग्री पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मिश्रा पर 23 जनवरी 2020 को अपने ‘एक्स’ हैंडल से तत्कालीन दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने का आरोप है। इस मामले में निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को 18 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान मिश्रा को आगामी बजट सत्र के मद्देनजर मंत्रिमंडल की बैठकों में व्यस्त होने की दलील को स्वीकार करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।
विशेष अदालत ने 7 मार्च को ‘‘आपत्तिजनक बयान’’ देने और 2020 में आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने को लेकर जारी समन के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
भाषा धीरज नेत्रपाल
नेत्रपाल
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