नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)और असम राइफल्स के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन मानद रैंक (एक रैंक ऊपर) प्रदान करने का फैसला किया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांस्टेबल से उप निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के आत्मसम्मान, गौरव और मनोबल को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पद पर, हेड कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक पद से, सहायक उप निरीक्षक उप निरीक्षक पद से, उप निरीक्षक निरीक्षक पद से, राइफलमैन हवलदार पद से तथा हवलदार वारंट ऑफिसर पद से सेवानिवृत्त होंगे।
हालांकि, इस पहल के तहत कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन एक रैंक ऊपर की मानद रैंक प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।’’
इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक पद तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के आत्म-सम्मान, गौरव और मनोबल को बढ़ाना है।
विज्ञप्ति के मुताबिक मानद रैंक प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड और नियम भी तय किये गए हैं जैसे कि कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना होगा, उसका अच्छा और साफ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए, पिछले पांच वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन कम से कम ‘अच्छा’ होना चाहिए, पिछले पांच वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं मिली होनी चाहिए और संदेह से परे ईमानदारी होनी चाहिए।
भाषा धीरज माधव
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