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Saturday, 21 March, 2026
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डीटीसी, क्लस्टर बसों से लेन अनुशासन का पालन कराने के लिए एक अप्रैल से चलेगा अभियान : गहलोत

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नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार कहा कि एक अप्रैल से जो बस चालक निर्धारित लेन में वाहन नहीं चलाएंगे, उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवा सकते हैं और उनपर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

मंत्री ने दिल्ली विधानसभा को बताया कि परिवहन विभाग एक अप्रैल से इस नियम को लागू करने के लिये अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें शहर भर में लेन अनुशासन का पालन करेंगी।

उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है और परिवहन विभाग के दलों को भी तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक व्हाट्स ऐप नंबर भी जारी करेगा, जिस पर लोग बस चालकों द्वारा लेन उल्लंघन के वीडियो भेज सकते हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘नो एंट्री’ के समय बस लेन में कारें चल सकती हैं, लेकिन बस लेन में बाधा डालने वालों वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘नो एंट्री’ प्रतिबंध हटने के बाद यदि कोई हल्का मोटर वाहन बस लेन में चलता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जा सकता है।

अधिकारी ने यह भी बताया कि 15 अप्रैल के बाद ट्रक जैसे अन्य भारी वाहनों को भी बस लेन में चलना होगा।

उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा।

भाषा

नोमान दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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