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Sunday, 22 December, 2024
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BJP ने MCD में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट ने ‘आप’ सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है.

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के हर काम पर सवाल उठाने की आदत बना ली है.

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के अधिकार का इस्तेमाल दशकों से कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल द्वारा किए गए हर काम पर सवाल उठाने की आदत बना ली है. हम उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ‘आप’ सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया की कड़ी निंदा करते हैं, जो उनकी पार्टी की अराजक सोच को दर्शाती है.’’

सिंह ने इस फैसले को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘आप’ सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है.

एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं.

दिसंबर 2022 में ‘आप’ ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था. भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस नौ सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी.

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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