नई दिल्ली: उन्नाव बलात्कार और अपहरण के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने एक नाबालिग के बलात्कार का दोषी पाया है. वहीं बेनीफिट ऑफ डाउट पर कुलदीप सिंह सेंगर के साथी शशि सिंह को छोड़ दिया गया है. इस मामले सज़ा को लेकर 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी. बता दें कि सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं. दस दिसंबर को केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे. सु्प्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी.
इस मामले में सुनवाई के दौरान जज ने सीबीआई को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले में देरी से केस फाइल किया गया .
पुलिस के मुताबिक, सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान हुए घटनाक्रमों के चलते पीड़ित एम्स में भर्ती है. उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था. इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी.
कोर्ट ने कुलदीप सेंगर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे. फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दे कि जिस समय यह वारदात हुई उस समय पीड़िता नाबालिग थी. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगे. शशि सिंह इस केस में सह आरोपी थे. शशि ही पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थीं. सेंगर चार बार से उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से विधायक चुने जा रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के टिकट से विधानसभा पहुंचे थे.