scorecardresearch
शुक्रवार, 6 जून, 2025
होमदेशजन्म प्रमाण-पत्र विवाद: विद्यार्थी को दिल्ली प्रदेश स्कूल स्तरीय खेलों में क्रिकेट मैच में भाग लेने की अनुमति

जन्म प्रमाण-पत्र विवाद: विद्यार्थी को दिल्ली प्रदेश स्कूल स्तरीय खेलों में क्रिकेट मैच में भाग लेने की अनुमति

Text Size:

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जन्म प्रमाण-पत्र जारी होने में देरी के कारण शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच में खेलने की अनुमति से वंचित एक विद्यार्थी को इसमें भाग लेने की बुधवार को अनुमति दे दी।

तेरह वर्षीय लड़के ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (खेल शाखा) द्वारा जारी परिपत्र की एक जरूरत को चुनौती दी, जिसमें कहा गया है कि संबंधित छात्र का जन्म प्रमाण-पत्र उसकी जन्म तिथि के एक वर्ष के भीतर जारी किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में विद्यार्थी का प्रमाण-पत्र उसके जन्म के तीन साल बाद जारी किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता बच्चे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और वह दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम की क्रिकेट टीम का कप्तान है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘जन्मतिथि से एक वर्ष के भीतर नगरपालिका/निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण याचिकाकर्ता का कॅरियर खराब नहीं होना चाहिए। मामला यह नहीं है कि पटना नगर निगम द्वारा जारी याचिकाकर्ता का जन्म प्रमाण-पत्र सही नहीं है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘न्याय के हित में यह अदालत याचिकाकर्ता को वर्ष 2023-24 के लिए 18 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले दिल्ली प्रदेश स्कूल खेल (अंडर-14 क्रिकेट) में भाग लेने और स्कूल का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने की इच्छुक है।’’

ये खेल 18 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं और जिस मैच में याचिकाकर्ता को भाग लेना है, वह बृहस्पतिवार (26 अक्टूबर) को निर्धारित है।

अंतरिम आवेदन में याचिकाकर्ता को खेलों में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि लड़के का जन्म बिहार के पटना में हुआ था और उसके बाद उसका परिवार दिल्ली चला आया।

वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को केवल इसलिए खेलों में भाग लेने की अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास जन्मतिथि से एक वर्ष के भीतर नगरपालिका/निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है।

भाषा सुरेश वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments