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रविवार, 8 जून, 2025
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बीज, उर्वरक, कीटनाशकों में मिलावट के लिए सजा बढ़ाने वाला विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश

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मुंबई, चार अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मिलावटी, गैर-मानक या गलत ब्रांड वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के निर्माण तथा बिक्री के साथ-साथ इन वस्तुओं की कालाबाजारी को लेकर कड़ी सजा के प्रावधान से जुड़े संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश किया।

राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने इस विधेयक को पेश किया।

बीज अधिनियम संशोधन के अनुसार, बीज निरीक्षक को नमूने लेने या अधिनियम के तहत प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकने वाले बीज डीलर या विक्रेता को तीन महीने से तीन साल तक की कैद या 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

संशोधन के मुताबिक, यदि कोई डीलर या विक्रेता दोबारा ऐसा करता है तब उसे छह महीने से पांच साल तक की सजा या 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती हैं। ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

संज्ञेय अपराध का अर्थ है कि पुलिस अदालत की अनुमति के बिना आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

मुंडे ने सदन को बताया कि वर्तमान में, पहली बार यह अपराध करने पर 500 रुपये का जुर्माना और छह महीने की कैद या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और सरकार का मानना ​​है कि यह सजा बहुत कम है।

उन्होंने गलत ब्रांड वाले कीटनाशकों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए कीटनाशक अधिनियम में संशोधन करने के लिए भी एक विधेयक पेश किया, जिससे यह अपराध भी संज्ञेय और गैर-जमानती हो जाएगा।

इसके अलावा, कृषि मंत्री मुंडे ने मिलावटी, गैर-मानक या गलत ब्रांड वाले उर्वरकों के निर्माण, आपूर्ति, वितरण या बिक्री के लिए सजा को बढ़ाने से जुड़ा तीसरा विधेयक पेश किया। ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और इस अपराध के लिए छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा तथा 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।

भाषा साजन नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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