नई दिल्ली: बिहार सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी को स्थानांतरित करने की मांग वाली अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका रद्द करने की मांग की है. राज्य सरकार के मुताबिक इसे मुम्बई स्थानांतरित करने की मांग समयपूर्व और विचार योग्य नहीं है.
बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि राजपूत मौत मामले की संवेदनशीलता और अंतर-राज्यीय अड़चनों को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है.
न्यायालय में याचिका पर सुनवाई होने तक बयान दर्ज नहीं किया जाए: रिया चक्रवर्ती ने ईडी से कहा
इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध किया है कि उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिका की सुनवाई होने तक धनशोधन मामले में उसका बयान दर्ज नहीं किया जाए.
प्रवर्तन निदेशालय ने चक्रवर्ती के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है.
चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि अभिनेत्री न्यायालय में उनकी याचिका की सुनवाई होने तक ईडी के सामने पेश नहीं होंगी. ईडी ने रिया चक्रवर्ती को शुक्रवार को तलब किया था.
चक्रवर्ती ने न्यायालय में याचिका दायर करके बिहार पुलिस द्वारा दर्ज मामले को स्थानांतरित कर मुंबई पुलिस को सौंपे जाने का अनुरोध किया था.
राजपूत के पिता के के सिंह ने चक्रवर्ती और उनके कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ पटना पुलिस में 25 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर धोखाधड़ी करने एवं अभिनेता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.
सिंह ने राजपूत (34) के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया था. राजपूत का शव 14 जुलाई को उपनगर बांद्रा स्थित उनके आवास में पंखे से लटका मिला था.
इस शिकायत के आधार पर पटना पुलिस ने चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
ईडी ने 31 जुलाई को चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था और अभिनेत्री को एजेंसी के मुंबई कार्यालय में शुक्रवार को पेश होने का निर्देश दिया था.
मानशिंदे ने कहा कि अभिनेत्री शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगी.
उन्होंने बताया कि चक्रवर्ती ने न्यायालय में उनकी याचिका की सुनवाई तक उनका बयान दर्ज नहीं किए जाने का अनुरोध किया है.
मानशिंदे ने कहा कि ईडी ने उनके अनुरोध का अभी कोई उत्तर नहीं दिया है.