दरभंगा, 22 फरवरी (भाषा) बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने अलीनगर सीट से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी को जनवरी 2019 में एक व्यक्ति पर हमला करने और उसे घायल करने के मामले में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायमूर्ति करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने शुक्रवार को विधायक और उनके सहयोगी सुरेश यादव को 29 जनवरी 2019 को जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत समैला गांव निवासी उमेश मिश्र पर हमला करने और उसे घायल करने के मामले में सजा सुनाई।
सहायक अभियोजन अधिकारी रिजवान अली ने कहा, ‘‘उन्हें मिश्रा पर हमला करने का दोषी पाया गया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि 29 जनवरी 2019 को उनके आवास के बाहर विधायक और उनके सहयोगियों ने उन पर हमला किया था।’’
इसबीच, विधायक के करीबी लोगों ने दावा किया कि वह अदालत के फैसले को ऊपरी न्यायालय में चुनौती देंगे।
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सुभाष दिलीप
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