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शुक्रवार, 6 जून, 2025
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बेंगलुरु भगदड़: केएससीए अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक

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बेंगलुरु, छह जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दे दी। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की पैरवी महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने की।

उच्च न्यायालय ने आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की और इसे नौ जून तक के लिए स्थगित कर दिया।

भाषा पारुल नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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