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Thursday, 15 January, 2026
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बेंगलुरु: पावर टीवी के एमडी को अवमानना ​​के लिए तीन महीने की जेल

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बेंगलुरु, 14 जनवरी (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने ‘पावर टीवी’ के प्रबंध निदेशक (एमडी) राकेश शेट्टी को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी बी. आर. रविकांत गौड़ा के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से चैनल को रोकने वाले अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।

गौड़ा वर्तमान में कर्नाटक पूर्वी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं।

बेंगलुरु ग्रामीण जिला अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी ने आठ सितंबर 2023 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा का उल्लंघन या अवज्ञा की है।’’

आदेश पारित करते हुए वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश अब्दुल सलीम ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ‘‘बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी/अभियुक्त ने निषेधाज्ञा आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की थी’’।

साक्ष्यों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने पाया कि चैनल ने 22 और 23 सितंबर 2023 को कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनमें ‘पावर ब्रेकिंग’ नामक एक शो भी शामिल था। इस कार्यक्रम में याचिकाकर्ता के चरित्र पर चर्चा की गई और उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।

भाषा यासिर प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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