कोलकाता, 12 अप्रैल (भाषा)पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
गृह विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अधिकारी के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश चयन समिति का नेतृत्व करेंगे, जो डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियम तैयार करेगी।
अधिकारी ने बताया, ‘‘इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।’’
डीजीपी की नियुक्ति के लिए अभी राज्य सरकार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नामों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होती है। सूची पर विचार करने के बाद यूपीएससी तीन नामों की सिफारिश करती है और राज्य को उन तीन पुलिस अधिकारियों में से एक को डीजीपी के रूप में चुनना होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘डीजीपी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से नए नियम बनाने के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, सेवानिवृत्त डीजीपी और कुछ अन्य सदस्य शामिल होंगे।’’
भाषा धीरज पवनेश
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