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सोमवार, 9 जून, 2025
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बंगाल: अदालत ने नादिया में व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया

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कोलकाता, आठ अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नादिया जिले में एक व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है।

पुलिसकर्मी 2023 में व्यक्ति को उसके घर से कथित तौर पर अपने साथ ले गये थे।

अदालत ने कहा कि मृतक के भाई के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले को पहले ही उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंप दिया था।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के मन में निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए विश्वास पैदा करने के लिए सौकत मंडल की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति घोष ने निर्देश दिया कि मंडल की मौत की जांच से संबंधित केस डायरी और अन्य सामग्री राज्य पुलिस द्वारा जांच एजेंसी को सौंपी जाए।

अदालत ने कहा कि उचित जांच के हित में दोनों मामलों की जांच सीबीआई के एक ही अधिकारी को संभालनी चाहिए।

याचिकाकर्ता मंजुरा बीबी ने अपने पति सौकत मंडल की मौत के संबंध में राज्य पुलिस से जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

मंजुरा बीबी ने आरोप लगाया कि 26 अगस्त 2023 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मुरुतिया थाने के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साले मोहन मंडल की तलाश में उनके घर पर छापा मारा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मोहन के न मिलने पर उसके पति को पुलिस जबरन अपने साथ ले गयी।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, सौकत मंडल का शव उनके घर से करीब 500 मीटर दूर मिला था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति की हत्या कर दी गई और शव को बगीचे में फेंक दिया गया।

मंजुरा बीबी ने दावा किया कि उसने जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करा कर अपने पति की मौत में शामिल आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि जब अधिकारियों ने उसके शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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