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Friday, 3 May, 2024
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बीसीआई ने अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में ‘क्लैट’ संचालित करने की याचिका का किया समर्थन

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नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में ‘क्लैट’ संचालित करने से परीक्षा में और अधिक लोगों को शामिल होने और कानून में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।

बीसीआई ने अदालत में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में अपना यह रुख जाहिर किया है। याचिका में साझा विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट)-2024 न केवल अंग्रेजी में, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी संचालित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

बीसीआई ने कहा कि वह याचिकाकर्ता एवं दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में कानून के छात्र सुधांशु पाठक द्वारा उठाये गये मुद्दे का समर्थन करता है।

क्लैट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समूह द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाती है। क्लैट-2024, दिसंबर 2023 में कराये जाने का कार्यक्रम है।

याचिका में कहा गया है कि क्लैट (स्नातक) ‘भेदभाव’ करती है और उन छात्रों को समान अवसर मुहैया करने में नाकाम है जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में है।

बीसीआई के एक हलफनामे में कहा गया है, ‘‘भारतीय विधिज्ञ परिषद क्लैट, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में संचालित किये जाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दे का समर्थन करती है क्योंकि इससे देश के अधिक नागरिकों को इस परीक्षा में शामिल होने और कानून में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।’’

बीसीआई ने अपने जवाब में कहा कि विधिक शिक्षा नियमों के अनुसार, अंग्रेजी कानून के पांच वर्षीय और तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में निर्देश भाषा होगी, लेकिन संस्थान के लिए यह विकल्प भी है कि वह अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में शिक्षण की अनुमति दे सकता है।

इसने कहा कि यदि कानून की शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी को छोड़ कर कोई अन्य भाषा होगी, तो छात्रों को एक अनिवार्य पेपर के रूप में अंग्रेजी रखना होगा।

बीसीआई ने अदालत को यह भी सूचित किया कि अखिल भारतीय बार परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी सहित 23 भाषाओं में आयोजित की जाती है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी तथा साक्षी राघव ने किया।

भाषा सुभाष प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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