मुंबई, 20 मई (भाषा) महाराष्ट्र और गोवा विधिज्ञ परिषद ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई के मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में हुई चूक के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंगलवार को मांग की।
प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई 18 मई को अपने पहले दौरे के तहत मुंबई पहुंचे थे।
इस संबंध में मुंबई में विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय की एक विज्ञप्ति में प्रधान न्यायाधीश गवई के हवाले से मंगलवार को कहा गया कि 18 मई को उनकी मुंबई यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल चूक के ‘‘मामूली मुद्दे’’ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए और मामले को ‘‘विराम’’ दिया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी संबंधित व्यक्तियों ने खेद व्यक्त किया है।
बार काउंसिल ने मंगलवार को पारित अपने प्रस्ताव में मुंबई हवाई अड्डे पर सीजेआई का प्रोटोकॉल के अनुसार स्वागत नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों के कृत्य की ‘कड़ी निंदा’ की।
प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘भारत के प्रधान न्यायाधीश को सम्मान न देने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।’’
भाषा अमित संतोष
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