मुंबई, नौ जनवरी (भाषा) आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जमानत मांगी।
धूत ने अदालत से प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का भी आग्रह किया।
उनकी याचिका का उल्लेख दोपहर के समय उनके वकील संदीप लड्डा ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष किया।
पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को इस पर सुनवाई करेगी।
इसी पीठ ने सुबह के समय सह-आरोपी एवं आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी।
भाषा नेत्रपाल रंजन
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