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रविवार, 1 जून, 2025
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पत्रकार राणा अय्यूब के ‘एक्स’ अकाउंट के ब्योरे का इंतजार है: दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा

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नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यहां एक अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया कि पत्रकार राणा अय्यूब के कथित ‘एक्स’ अकाउंट के विवरण का इंतजार है। अय्यूब पर 2016-17 में ‘‘अपमानजनक’’ पोस्ट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि सोशल मीडिया मंच से जवाब मिलने के बाद आगे की जांच की जाएगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें साइबर पुलिस स्टेशन (दक्षिण जिला) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि अय्यूब द्वारा ‘एक्स’ (पूर्ववर्ती ट्विटर) पर अपमानजनक पोस्ट किए जाने के संबंध में उनकी शिकायत की पूरी सामग्री को अदालत के आदेश के पूर्ण अनुपालन में प्राथमिकी में शामिल किया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपी का नाम संबंधित कॉलम में सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए न कि ‘‘अज्ञात’’ के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

अदालत ने 25 जनवरी को कहा था कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच आवश्यक है। अदालत ने यह बात सचदेवा की याचिका पर गौर करने के बाद कही थी जिसमें अय्यूब के खिलाफ ‘हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने, भारत विरोधी भावना फैलाने और धार्मिक विद्वेष को भड़काने’’ के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दंड), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

दो दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद सचदेवा ने वर्तमान याचिका दायर की।

याचिका के संबंध में दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘28 जनवरी 2025 को जांच के दौरान राणा अयूब के कथित ‘एक्स’ अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट का विवरण प्राप्त करने के लिए ट्विटर पोर्टल पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत एक नोटिस अपलोड किया गया था।’’

इसमें कहा गया कि इसके बाद कथित ‘एक्स’ अकाउंट का विवरण प्राप्त करने के लिए 3 मार्च, 10 अप्रैल और 22 अप्रैल को ट्विटर पोर्टल के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 91 के तहत ‘एक्स’ को फिर से नोटिस भेजे गए जिनके जवाब की अभी प्रतीक्षा है।

इसमें कहा गया कि ‘एक्स’ अकाउंट की जांच करने पर कथित अपमानजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं थे।

सचदेवा के वकील मकरंद डी अडकर और विक्रम कुमार ने कहा कि अदालत ने पुलिस से ताजा कार्रवाई रिपोर्ट या स्थिति रिपोर्ट मांगी है और मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई के लिए तय की है।

भाषा शोभना वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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