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Saturday, 16 August, 2025
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हरियाणा में संरक्षित अरावली वन की नीलामी : एनजीटी ने जारी किया नोटिस

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नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा में आरक्षित अरावली वन के एक हिस्से की कथित नीलामी को लेकर पर्यावरण मंत्रालय सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

एनजीटी अखबार में छपी एक खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा है। खबर के मुताबिक राज्य सरकार महेंद्रग्रढ़ जिले में वन के एक हिस्से को आरक्षित घोषित करने के बाद करीब एक चौथाई उसकी जमीन को खनन के लिए नीलाम कर दिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने एक अक्टूबर को दिए आदेश में उस खबर पर संज्ञान लिया जिसके अनुसार 20 जुलाई, 2023 को हरियाणा के वन विभाग ने राजावास गांव में अरावली क्षेत्र के 506 एकड़ क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर संरक्षित वन घोषित किया था।

लेकिन उसी दिन, खनन विभाग ने नयी संरक्षित भूमि के 119.5 एकड़ हिस्से की ई-नीलामी आयोजित की और बाद में एक कंपनी को पत्थर खनन के लिए 10 साल का पट्टा दे दिया गया।

पीठ ने कहा, ‘‘लेख में दावा किया गया है कि यह स्थिति दोनों विभागों के बीच संचार और समन्वय में अहम चूक को उजागर करती है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।’’

एनजीटी ने कहा, ‘‘ इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि वन क्षेत्र में खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, स्थानीय आजीविका बाधित होगी और भूजल पुनर्भरण पर असर पड़ेगा।’’

इस पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद एवं ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।

पीठ ने कई अधिकारियों को पक्षकार या प्रतिवादी बनाया, जिनमें वन महानिरीक्षक, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव तथा महेंद्रगढ़ के जिलाधिकारी शामिल हैं।

एनजीटी ने पक्षकारों को हलफनामा के माध्यम से 28 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

भाषा धीरज माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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