कोकराझार, तीन जून (भाषा) असम के कोकराझार जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 2008 में भूमि विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या और दो अन्य को घायल करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोकराझार जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मली तालुकदार ने अख्तर अली और अब्बास अली को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने कहा कि दोषी अगर जुर्माना का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह मामला 26 अक्टूबर 2008 का है, जब दोनों आरोपी अख्तर अली और अब्बास अली हथियार लेकर कोकराझार जिले के गोसाइगांव थाना क्षेत्र के कुसुंबिल गांव में एक जमीन जोतने पहुंचे थे।
एक अन्य व्यक्ति और उसके भाइयों ने भी दावा किया कि यह जमीन उनके पिता की है।
इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें सईद अली नामक व्यक्ति की मौत हो गई।
गोसाइगांव पुलिस थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा योगेश दिलीप
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