शिलांग: असम सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी स्कूलों में और सभी अवसरों पर स्टेट एंथम यानी राज्य गान गाना अनिवार्य कर दिया है.
एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है, ‘आपको सूचित किया जाता है कि राज्य गान ‘ओ मुर अपुनर देश’ को स्कूलों में सुबह की असेंबली के अलावा, किसी भी खास मौके और बैठक आदि के दौरान गाया जाना चाहिए.’
यह पत्र 14 सितंबर को जारी किया गया जो कि जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन के जिला मिशन समन्वयक और सभी जिलों के स्कूलों के निरीक्षकों को संबोधित किया गया है.
एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन सबको प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने के केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘सर्व शिक्षा अभियान’ पर अमल करने के लिए चल रह है.
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्जी ने दिप्रिंट को बताया, ‘ज्यादातर स्कूलों में राज्य गान गाया जाता है. इसे असम जातीय बिद्यालयों (स्थानीय भाषा के स्कूलों) में कक्षाओं से पहले गाया जाता है…राज्य गान मातृभूमि (असम) के प्रति देशभक्ति की भावना का आह्वान करता है.’
उन्होंने कहा, ‘हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे इसे (राज्य गान) गाने से छूट नहीं मिल जाती है. राज्य गान भी महत्वपूर्ण है.’
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क्या है ये राज्य गान
पत्र में बताया गया है कि यह निर्देश असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू की स्वीकृति से जारी किया गया है. दिप्रिंट ने पेगू से संपर्क साधा, लेकिन इस मामले पर उनकी टिप्पणी नहीं मिल सकी.
सर्व शिक्षा अभियान के मिशन निदेशक डॉ. ओम प्रकाश के मुताबिक पत्र प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सचिव डॉ. बिजोया चौधरी की तरफ से जारी किया गया है.
असमिया कवि और उपन्यासकार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा लिखित, गीत ‘ओ मुर अपुनर देश’ को 1927 में राज्य गीत के तौर पर अपनाया गया था. गीत के पहले पैरे का अनुवाद कुछ इस तरह है—‘हे मेरे प्यारे देश/ओ मेरे शुभ्र देश/इतना उदार, इतना विपुल/इतना नजदीकी और प्रिय देश’. (जिसमें असम को एक देश के तौर पर वर्णित किया गया है.)
पिछले महीने, कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में छात्रों के लिए नियमित रूप से राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया था.
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