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Saturday, 16 November, 2024
होमदेशएएसजी को सीबीआई के अपील दायर करने के बारे में राय देने का अधिकार मिले: अदालत का सुझाव

एएसजी को सीबीआई के अपील दायर करने के बारे में राय देने का अधिकार मिले: अदालत का सुझाव

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कोलकाता, आठ जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुझाव दिया कि सीबीआई विलंब की अवधि में कमी लाने के लिए अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल को उसे (एजेंसी को) राय देने का अधिकार दे।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने यह प्रस्ताव तब दिया जब सीबीआई महानिदेशक एस के जायसवाल सुनवाई के दौरान डिजिटल माध्यम से मौजूद थे।

न्यायमूर्ति चौधरी कथित धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा के एक मामले में निचली अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील करने में हुई देरी को लेकर एक अनुरोध पर सुनवाई कर रहे थे।

भाषा राजकुमार सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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