नई दिल्ली: क्रूज जहाज पर ड्रग्स मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को ज़मानत मिलने के बावजूद उन्हें एक और रात मुंबई की जेल में बितानी होगी. खबरों के मुताबिक़ एक जेल अधिकारी ने कहा है कि ‘आर्यन खान एक और रात मुंबई की जेल में बिताएंगे क्योंकि रिहाई के कागजात हम तक समय पर नहीं पहुंचे हैं.’ उन्होने आगे कहा कि ‘किसी के लिए कोई विशेष बर्ताव नहीं किया जाएगा.’
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान मामले में शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया है जिसमें जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं. इन शर्तों के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जेल से रिहाई होगी.
बता दें कि अदालत ने गुरुवार को ड्रग्स मामले में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स केस में जमानत दे दी थी.
हाई कोर्ट ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा.
अदालत ने आदेश में कहा है कि तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा.
जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर बाद फैसले के ऑपरेटिव ऑर्डर की कॉपी पर हस्ताक्षर किए. इससे आर्यन खान के वकीलों को उन्हें मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कराने में मदद मिलेगी.
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बता दें कि मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापे के दौरान गिरफ्तार किए जाने के 25 दिन बाद आर्यन समेत दो लोगों को ज़मानत दी गई है. अदालत ने कहा था कि जमानत की शर्तों और मुचलका राशि पर वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी.
आर्यन खान के वकील अब हाई कोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति और दूसरे जरूरी दस्तावेज विशेष अदालत में ले जाएंगे जो एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई कर रही है. वैरिफिकेशन के बाद विशेष अदालत रिहाई के कागज जारी करेगी. इन दस्तावेज को उनकी रिहाई के लिए जेल अधिकारियों को सौंपा जाएगा.
अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा पर भी ये ही शर्तें लागू की गई हैं. अदालत ने कहा कि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगी.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी और तरह से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
शर्त के मुताबिक़ आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को जानकारी देंगे.
अदालत ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है.
हाई कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले के किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क नहीं करेंगे.
अदालत ने कहा, ‘जब सुनवाई शुरू होगी तो आवेदक/आरोपी किसी तरह सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे.’
आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल और मुनमुन धामेचा भायखुला महिला कारावास में बंद हैं. तीनों को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
अदालत तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के बारे में अपना विस्तृत आदेश अगले हफ्ते देगी.
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