मुंबई: क्रूज पर ड्रग्स मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा किए गए.
अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद जेल से बाहर आए. एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी.
जेल से निकलते ही वह, वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और 12 किलोमीटर दूर बांद्रा स्थित अपने बंगले ‘मन्नत’ की ओर रवाना हो गए.
अभिनेता शाहरूख खान के आवास ‘मन्नत’ के बाहर ‘वेलकम होम आर्यन खान’ के पोस्टर के साथ प्रशंसक जमा हो गए.
Mumbai: Fans gather outside actor Shahrukh Khan's residence 'Mannat' with a "welcome home Aryan Khan" poster.
Aryan Khan is reaching home after spending weeks in Arthur Road Jail in drugs-on-cruise case. pic.twitter.com/90wwsB2eog
— ANI (@ANI) October 30, 2021
ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में आर्थर रोड जेल में हफ्तों बिताने के बाद आर्यन खान घर पहुंचे हैं.
#WATCH Aryan Khan released from Mumbai's Arthur Road Jail few weeks after being arrested in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/gSH8awCMqo
— ANI (@ANI) October 30, 2021
अधिकारियों ने शनिवार को सुबह जेल के बाहर स्थित जमानत बॉक्स को खोल दिया ताकि आर्यन की रिहाई से संबंधित कागजात लिए जा सकें.
जेल के एक सूत्र ने बताया, ‘कारागार के बाहर ‘बेल ऑर्डर बॉक्स’ को शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे खोला गया और अधिकारियों ने जमानत के छह से सात आदेश लिए. इनमें आर्यन खान से संबंधित आदेश भी था. सुबह ऐसा माना जा रहा था कि वह सुबह आठ बजे तक जेल के बाहर आ जाएंगे लेकिन आर्यन के बाहर आते आते सुबह के 11 बज गए.
अपने बेटे आर्यन खान की रिहाई से पहले शाहरूख खान बांद्रा स्थित अपने बंगले ‘मन्नत’ से मध्य मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल के लिए निकले.
जेल अधिकारी ने बताया आर्यन खान समेत कुछ अन्य कैदियों को दोपहर तक आर्थर रोड जेल से रिहा किया जाएगा.
बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दी थी. शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला शुक्रवार शाम को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष 23 वर्षीय आर्यन की जमानत के लिए पहुंचीं.
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया जिसमें आर्यन खान और मामले के सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं. तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है.
दिवाली के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दो सप्ताह की छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले तीनों को राहत मिली है.
हाईकोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा.
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर बाद फैसले के मुख्य अंश (ऑपरेटिव ऑर्डर) की प्रति पर हस्ताक्षर किये.
अदालत ने कहा कि तीनों अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगी.
न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे.
बंबई हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है.
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