मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में जमानत का अनुरोध किया.
इससे पहले, आर्यन की जमानत याचिका यहां एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने खारिज कर दी.
इसके बाद आर्यन के वकीलों ने तुरंत उच्च न्यायालय में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी.
आर्यन के वकीलों द्वारा बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ के समक्ष अपील को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है.
महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और दो अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था.
विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.
उन्हें एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.
यह भी पढ़ेंः मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से इनकार किया