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Sunday, 22 December, 2024
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‘अनुच्छेद 370 को खत्म होना ही था’, संघवाद को कमजोर करने वाले फैसले पर बोले जस्टिस कौल

न्यायाधीश संजय किशन कौल ने सोमवार को अपना पद छोड़ दिया. उन्होंने कई अन्य मुद्दों के साथ समाप्त हो चुके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर भी बात की और कहा कि इसे एक मौका दिया जाना चाहिए था.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा है कि हालांकि अनुच्छेद 370 समय के साथ एक तरह से “कंकाल” बन गया था, लेकिन इसे कुछ ऐसा माना जाता था जो अभी भी अस्तित्व में है.

न्यायमूर्ति कौल, जिन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था और सोमवार को उन्होंने पद छोड़ दिया. वे इस महीने की शुरुआत में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बचाव में थे. 370 संविधान में एक प्रावधान है, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.

दिप्रिंट के साथ एक साक्षात्कार में, न्यायमूर्ति कौल ने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 11 दिसंबर का फैसला संघवाद की अवधारणा और भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ था.

उदाहरण के लिए, 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने अदालत के फैसले को “परेशान करने वाला” बताया था और कहा था कि इसका “संघवाद पर जबरदस्त प्रभाव” पड़ा.

हालांकि, कौल के अनुसार, “अनुच्छेद 370 के तहत किए गए विशेष प्रावधान के संदर्भ में कश्मीर एक स्टैंडअलोन मामला था.”

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ”मेरा मानना है इसके मायने एक स्तर पर बहुत कम हो गए था.” उन्होंने कहा, ”यह प्रावधान संविधान के उस अध्याय का हिस्सा था जो अस्थायी प्रावधानों से संबंधित है.”

उन्होंने आगे कहा कि जिस चरण पर यह गायब हुआ, वह एक राजनीतिक निर्णय है और अदालत ने वहां “दखल नहीं दिया था.”

कौल ने कहा जब उनसे अनुच्छेद 370 के फैसले की आलोचना करने वाले पूर्व न्यायाधीशों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “मैं लिखने से पहले सोचता हूं और जो लिखता हूं उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है. मेरा मानना ​​है कि मैंने जो लिखा है वही कानून होना चाहिए.” उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के रूप में कानूनी बिरादरी को खुश रखना “उनका काम नहीं” है, धारणाओं में मतभेद हमेशा बने रहेंगे और उनका मानना है कि जो लोग असहमत हैं वे ऐसा करने के हकदार हैं.

यह बताते हुए कि अनुच्छेद 370 पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पांच न्यायाधीशों द्वारा दिया गया एक सर्वसम्मत विचार है, उन्होंने कहा कि “ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सामाजिक कानूनी संदर्भ है और उन पर बहस होती है और वे विभिन्न रूपों में सामने आते हैं. मैं कुछ फैसले लिखूंगा जहां एक वर्ग खुश होगा और जो वर्ग इस समय इससे नाखुश है वह भी कभी इससे खुश होगा.”

न्यायमूर्ति कौल ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पूर्व न्यायाधीशों की राय से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वे केवल “राय” हैं.

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “आज, एक आम नागरिक के रूप में बाहर बैठकर हमारी एक राय हो सकती है.”

अपने साक्षात्कार में, पूर्व न्यायाधीश ने समलैंगिक विवाह याचिका पर अपने अल्पसंख्यक दृष्टिकोण, न्यायिक नियुक्ति पर अपने विचार और शीर्ष अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने की समस्या सहित अन्य मुद्दों के बारे में भी बात की हैं. यहां  उसी के कुछ अंश हैं.


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समलैंगिक विवाह

एक न्यायाधीश के रूप में, जो उस नौ-सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे, जिसने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला एक ऐतिहासिक गोपनीयता फैसला सुनाया था, उसमें न्यायमूर्ति कौल ने समलैंगिक विवाह मामले को एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए आगे बढ़ने के रूप में देखा था. वह भी तब, जब शीर्ष अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को अपराधमुक्त करने के बाद.

उनका कहना है कि गोपनीयता के फैसले के बाद, धारा 377 (“अप्राकृतिक यौन संबंध” पर प्रावधान) पर सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला एक औपचारिकता थी. LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के लिए, उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जो 2001 में शुरू हुआ था जब धारा 377 को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

वह पहले न्यायाधीश थे जिनके समक्ष याचिका सूचीबद्ध की गई थी. यह लगभग वही समय था जब जस्टिस कौल दिल्ली HC के न्यायाधीश के रूप में न्यायपालिका में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा, वह तब अदालत के पदानुक्रम में कनिष्ठ थे, और वह जिस पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने नोटिस जारी किया, तो उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने यह सोचकर कि वह अति-उत्साही होंगे, उनसे मामला छीन लिया.

उन्होंने कहा, उस याचिका को पहले “in limini” (बिना सुनवाई के) खारिज कर दिया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे सुनवाई के लिए वापस भेजे जाने के बाद, दिल्ली HC ने इस प्रावधान को रद्द करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

फिर, 2013 में पांच साल पहले जब अदालत ने अंततः अनुच्छेद 377 को रद्द कर दिया था, तब अदालत की एक खंडपीठ ने दिल्ली HC के फैसले को पलट दिया था.

उन्होंने कहा, ”2001 के बाद से, हमें (एससी) (आईपीसी की धारा 377 पर) निष्कर्ष पर पहुंचने में लगभग दो दशक लग गए और सरकार और नागरिकों ने भी इसे स्वीकार कर लिया.”

जस्टिस कौल के अनुसार, “कभी-कभी कानून सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत करता है, कभी-कभी सामाजिक परिवर्तन कानून की प्रक्रिया शुरू करता है.” उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 377 का फैसला “सामाजिक सोच प्रक्रिया” को बदलने का एक प्रयास था.

उन्होंने दिप्रिंट को बताया, इसलिए, समलैंगिक विवाह का मामला “थोड़ा आगे” बढ़ा था.

इस वर्ष, बहुमत के दृष्टिकोण ने सेम-सेक्स मैरिज को विशेष विवाह अधिनियम के हिस्से के रूप में पढ़ने की याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून और अंतर-धार्मिक विवाह को मान्यता देता है. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल द्वारा लिखित अल्पसंख्यक दृष्टिकोण ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को नागरिक संघ अधिकार देने का विचार रखा. जस्टिस कौल इसे “सिक्के का दूसरा पहलू” मानते हैं.

उन्होंने कहा, “विचार यह था कि उन्हें (समान-लिंग वाले जोड़ों को) इस वर्ग में मान्यता दी जाए जिनकी यौन प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं.” याचिका के नतीजे के बावजूद, पूर्व न्यायाधीश का मानना है कि कानून इस मुद्दे पर स्थिर नहीं रहेगा और सरकार इस (समलैंगिक विवाह) पर “कुछ साल बाद” विचार कर सकती है.

उन्होंने कहा, यह भी संभव है कि न्यायपालिका अपना दृष्टिकोण बदल दे. “मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब राय (अल्पसंख्यक) को समर्थन मिलेगा”, उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला कैसे समाप्त हुआ, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

न्यायिक नियुक्तियां

2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में पदोन्नत होकर, न्यायमूर्ति कौल ने दो उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला. पहले पंजाब और हरियाणा HC में और फिर मद्रास HC में. मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उन्होंने उनके संबंधित कॉलेजियम की अध्यक्षता की, यह वह निकाय है जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर निर्णय लेता है.

2017 में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया और 14 महीने तक इसके कॉलेजियम के सदस्य रहे. नरेंद्र मोदी सरकार अक्सर कॉलेजियम पर अपारदर्शिता का आरोप लगाती रही है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव होता है.

लेकिन जस्टिस कौल के मुताबिक जजों की घोषणा “पोडियम” पर नहीं की जा सकती. लेकिन वह यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) जो जजों की भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित अब समाप्त हो चुकी संस्था है, वह हल्के बदलाव के अधीन एक मौका दिया जाना चाहिए था.

NJAC की स्थापना 2014 में अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा संविधान में संशोधन के साथ की गई थी. निकाय ने कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की मांग की थी. इसे 2015 में SC की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने रद्द कर दिया था.

उन्होंने स्वीकार किया, “मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी तरह एनजेएसी मौका देने से पहले ही ख़त्म हो गया. मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है, उसे देखते हुए इसमें से बहुत कुछ टाला जा सकता था, अगर हमने इसके (एनजेएसी) साथ प्रयोग किया होता, तो इसमें बदलाव किया होता. न्यायपालिका का यह कहना कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे, लेकिन बहुत कुछ अधूरा रह गया है.”

लेकिन जस्टिस कौल इस आरोप को भी खारिज करते हैं कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के तहत जजों की नियुक्तियों पर सरकार का बहुत कम अधिकार था.

उन्होंने कहा, “सरकार के भी अपने सुझाव हैं और वे कॉलेजियम के सामने आते हैं. कई बार बहुत अच्छे जज भी होते हैं. मेरे लिए यह कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ कॉलेजियम बैठता है और निर्णय लेता है… यदि आप 1950 में वापस जाते हैं, तो यह वही परिदृश्य है. मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी सरकार यह स्वीकार नहीं करेगी कि न्यायपालिका में नियुक्ति में उसकी कोई भूमिका नहीं है.”

उन्होंने बताया कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की कई परतें थीं. इसमें एचसी नियुक्तियों के मामले में, उसके कॉलेजियम से नामों की एक सूची प्राप्त करना और उस राज्य की सरकार से टिप्पणियां मांगना शामिल है जिसमें नियुक्ति की जानी है.

उन्होंने कहा कि HC को अपनी सूची को अंतिम रूप देने और इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजने से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो – एक निकाय जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसे संभावित उम्मीदवारों पर अनौपचारिक इनपुट भी मिलते हैं.

एससी कॉलेजियम को केंद्र सरकार से उम्मीदवारों पर औपचारिक आईबी इनपुट भी प्राप्त होते हैं. जस्टिस कौल ने कहा, ये इनपुट मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है.

सरकार की आपत्तियों के मामले में, कॉलेजियम विशिष्ट इनपुट मांगता है. उन्होंने कहा, ”कई मामलों में, हमने नाम एचसी को वापस भेज दिए हैं.” उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कॉलेजियम सरकार द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों पर ध्यान नहीं देते है.

उन्होंने कहा, “पूरे स्तर पर खोज करने” के बाद ही सिफारिशें की जाती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को चुना जाता है. पैनल द्वारा केंद्र सरकार को अंतिम सूची भेजने से पहले उन न्यायाधीशों से इनपुट मांगा जाता है, जो कॉलेजियम के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, जहां नियुक्तियां की जा रही हैं.

उन्होंने कहा, ”हम इसे (सिलेक्शन) करने के लिए यहां नहां हैं, यह नहीं किया जा सकता है.” उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकारी सचिवों के रूप में सिविल सेवकों की नियुक्ति को भी इसी तरह अपारदर्शी कहा जाएगा. गौरतलब है कि संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी की नियुक्ति दो चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें विशेषज्ञों के पैनल द्वारा पैनलबद्ध होना और चयन शामिल है.

उन्होंने कहा, “उनके (सचिव नियुक्ति) के लिए भी प्रक्रियाएं हैं. इसी तरह, हमारे पास ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जो बाहर रहकर नहीं हो सकतीं.”


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कॉलेजियम और समस्या

उनके अनुसार, कॉलेजियम के साथ समस्या यह है कि यह न्यायिक रूप से विकसित प्रक्रिया है और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है. वह सिस्टम में विफलता को भी स्वीकार करते हैं, वो भी इसलिए नहीं कि यह खराब है “बल्कि इसलिए कि इसे प्रबंधित करने वाले कुछ हद तक विफल रहे हैं.”

कॉलेजियम प्रणाली 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू की गई थी, जिसे आमतौर पर दूसरे न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है. इसमें, अदालत की नौ-न्यायाधीशों की पीठ में से सात ने माना कि जब उच्च न्यायपालिका – यानी एचसी और एससी में नियुक्तियों की बात आती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधानता के हकदार थे. इस निर्णय को 1998 में एक संशोधन के साथ दोहराया गया था कि SC के कॉलेजियम का विस्तार CJI और अदालत के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए किया गया था.

इन निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने नियुक्तियों में न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत किया है.

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह प्रणाली “अत्यावश्यकताओं और परिस्थितियों” के कारण बनाई गई थी और लंबे समय तक अच्छी तरह से काम करती रही. “मेरे विचार से, एक न्यायाधीश का पद, मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक पद नहीं है. ऐसा माना जाता है कि इसे कुछ मापदंडों पर निर्धारित किया जाना चाहिए और जब आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तो अंतिम चयन करना होता है और यदि कुछ चीजें वांछित होती हैं, तो आलोचना आना तय है.”

उन्होंने स्वीकार किया कि कॉलेजियम ने कुछ न्यायाधीशों को तैयार किया है जो “जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहे” और कहा कि उन्होंने दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में “व्यक्तिगत रूप से इस परिदृश्य का सामना किया है.”

‘SC की नियुक्तियों में व्यक्तिपरकता’

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति कौल ने नियुक्तियों को लेकर न्यायिक पक्ष में सरकार को निशाने पर लिया था. उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की बात आती है तो इसमें “व्यक्तिपरकता का तत्व” होता है. लेकिन उन्हें शीर्ष अदालत में पहुंचने के लिए “हड़बड़ी, जल्दबाजी और दबाव” मंजूर नहीं था.

एससी के लिए पदोन्नति न होना या नजरअंदाज किया जाना एचसी न्यायाधीश की योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है. उन्होंने टिप्पणी की, “ऐसा नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एचसी के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाली राशि से अधिक कुछ मिलता है.”

SC में नियुक्तियां कई कारकों पर आधारित होती हैं, जैसे कि भावी CJI कौन होगा, लिंग या पिछड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व और यहां तक कि एक विशिष्ट HC का प्रतिनिधित्व भी.

उन्होंने कहा, ”शीर्ष अदालत में किसी न्यायाधीश को नामित करने के लिए वरिष्ठता उन कारकों में से एक है जिस पर विचार किया जाता है.”

न्यायमूर्ति कौल एचसी न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका के पास होने पर अड़े थे. उन्होंने कहा, “वर्केबल इम्पीचमेंट सिस्टम” के अभाव में यही एकमात्र समाधान है.

हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि हर तबादले को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए या किसी न्यायाधीश की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बहुत कुछ न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होता है और इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां एक न्यायाधीश स्वेच्छा से स्थानांतरित हो जाता है.

उन्होंने कहा, “नियुक्ति प्रक्रिया के विपरीत, जहां सरकार एक भूमिका निभाती है और भूमिका निभानी होगी, स्थानांतरण के मामले न्यायपालिका का फैसला होना चाहिए क्योंकि आप यह निर्धारित कर रहे हैं कि नियुक्त न्यायाधीश अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहां सबसे उपयुक्त है.”

जस्टिस कौल ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी अपने विचार साझा किए. उनके मुताबिक, मामलों की लिस्टिंग जैसे मामलों को सिस्टम के भीतर ही सुलझाया जा सकता है.

उन्होंने कहा, “न्यायपालिका कमजोर नहीं हो सकती. हां, साथ ही पारदर्शिता की भी जरूरत है.”

उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अस्वीकार कर दिया जो शीर्ष चार न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और मदन लोकुर ने 2019 में मामलों की सूची को लेकर तत्कालीन सीजेआई न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ आयोजित की थी. न्यायमूर्ति कौल, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, मामले में निश्चित तारीख के बावजूद न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामले को सुनवाई के लिए नहीं रखे जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया था, ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने “कुछ गड़बड़ी पैदा करने के अलावा किसी की मदद नहीं की.”

उन्होंने कहा, न्यायाधीश अपरिहार्य नहीं हैं और यदि कोई मामला किसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं होता है तो कोई और इसकी सुनवाई करेगा. लेकिन उन्हें रोस्टर (मामलों की सूची) तैयार करने के लिए सीजेआई से “उचित दृष्टिकोण” की उम्मीद थी. और यदि मुद्दे जारी रहते हैं, तो उन्हें सीजेआई के साथ सुलझाया जाना चाहिए.

अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले न्यायिक नियुक्ति मामले को हटाए जाने पर, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि उन्होंने सीजेआई से बात की और यह उन पर छोड़ दिया कि यह कैसे सूचीबद्ध नहीं किया गया.

यह पूछे जाने पर कि क्या कॉलेजियम सदस्य रहते हुए भी मामले की सुनवाई करना उनके लिए सही था, उन्होंने जवाब दिया, “यह अजीब है. जिस समय मैंने इसे उठाया (पहली बार, जब मैं कॉलेजियम का सदस्य नहीं था) तब आवाजें उठीं कि कॉलेजियम का हिस्सा न होने के कारण मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. तब तत्कालीन सीजेआई ने मुझे बताया था कि शायद सरकार की ओर से या अन्यथा कुछ चिंताएं थीं.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के राजनीतिक युद्ध का मैदान बनने और अलग-अलग राय को लेकर बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने यह भी शिकायत की कि शीर्ष अदालत तेजी से अपीलीय अदालत में तब्दील होती जा रही है. उन्होंने कहा कि बड़े विवादों पर अधिक समय खर्च होने के कारण, छोटे मुद्दों वाले कई मामले ठंडे बस्ते में चले जा रहे हैं, जिससे अदालत का बैकलॉग बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, “झगड़े के बीच, अब सब कुछ अदालत में आ रहा है. मेरा मानना है कि हर जगह आदान-प्रदान होना बहुत जरूरी है. इसमें सब-कुछ अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, मतभेदों को स्वीकार करना होगा.”

(संपादन: अलमिना खातून)
(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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