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बुधवार, 4 जून, 2025
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अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी अवैध घोषित

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प्रयागराज, तीन जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी है। दोनों ही छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के आरोपी हैं।

यह आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने मेरठ में ढेबर और टुटेजा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में उन्हें जमानत दे दी है।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में इन याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के आधार के लिए कोई कॉलम नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि इन्हें न तो गिरफ्तारी के आधार और न ही इसके कारण के बारे में सूचना दी गई।

अनवर ढेबर, रायपुर के पूर्व महापौर ऐजाज ढेबर के भाई हैं।

अदालत ने 30 मई को दिए अपने निर्णय में कहा, “इस प्रकार से सीआरपीसी की धारा 50 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) का निश्चित तौर पर अनुपालन नहीं किया गया। इसे देखते हुए हमारा मानना है कि इन याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी अवैध घोषित की जाए और रिमांड आदेश दरकिनार किए जाएं।”

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ी घटनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 473, 484 और 120-बी के तहत 30 जुलाई, 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ढेबर के साथ ही अनिल टुटेजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। अनिल टुटेजा को अलग से गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने इनकी गिरफ्तारियों को अवैध करार दिया। हालांकि, अदालत ने आरोप पत्र में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि निचली अदालत आरोप पत्र के मुताबिक कानून के हिसाब से सुनवाई जारी रख सकती है।

भाषा राजेंद्र अमित सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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