नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में अंबाला रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद को लेकर मंगलवार को पश्चिमी कमान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने वरिष्ठ अधिकारियों को 20 मार्च को उपस्थित रहने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश उनसे चैंबर में बातचीत करेंगे क्योंकि यह मामला सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है।
शीर्ष अदालत विनोद कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के खिलाफ दायर कई रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती दी है।
केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परियोजना के लिए शर्मा की जमीन का केवल एक हिस्सा ही अधिग्रहित किया जाना है।
भाषा संतोष माधव
माधव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.