scorecardresearch
Thursday, 14 November, 2024
होमदेशसुलतानपुर के पूर्व विधायक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

सुलतानपुर के पूर्व विधायक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Text Size:

सुलतानपुर (उप्र), 31 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने पूर्व विधायक का लाइसेंस निरस्त करते हुए उनके आवास पर नोटिस चस्‍पा कराया है।

थानाध्यक्ष धनपतगंज मनोज शर्मा ने सोमवार को बताया कि जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने चंद्रभद्र उर्फ सोनू सिंह को लाइसेंसी असलहे एसबीबीएल (एक नाली बंदूक) 12 बोर, 315 बोर राइफल जमा कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के नोटिस की प्रति उनके पैतृक आवास पर रविवार को चस्पा की गई।

उन्‍होंने बताया कि चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग किया गया था, जिसके सम्बन्ध में शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

शर्मा ने बताया कि शस्त्र का दुरुपयोग एवं शस्त्र लाइसेंस का उल्लंघन करने के लिए पूर्व विधायक को 2007 में हथियार जमा कराने का आदेश दिया गया था लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया इसलिए यह कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि संत ज्ञानेश्वर की हत्‍या में चंद्रभद्र सिंह और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया था। माघ मेला से अपने मठ वापस जा रहे संत ज्ञानेश्वर पर 10 फरवरी 2006 को इलाहाबाद के हंडिया क्षेत्र में अत्याधुनिक असलहों से हमला कर दिया गया था। हमले में संत ज्ञानेश्वर और उनके सात शिष्यों की मौत हो गई थी।

भाषा सं आनन्द गोला

गोला

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments