कोलकाता, तीन अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में ‘मनमाने बदलाव’ करने पर रोक लगाने के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
हाल में जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब किसी भी व्यक्ति को बिना उचित दस्तावेज़ और आधिकारिक अनुमति के इन प्रमाणपत्रों पर नाम या तारीख जैसी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
अधिकारी ने बताया कि ऐसा कोई भी बदलाव केवल रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकेगा जो इस मामले में एकमात्र प्राधिकारी होगा।
उन्होंने कहा कि स्थानीय रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम की वर्तनी या किसी अन्य विवरण में सुधार या परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर रजिस्ट्रार जमा किए गए दस्तावेज़ों की समीक्षा के बाद संतुष्ट हो जाता है, तो उसी स्थिति में वांछित परिवर्तनों को मंज़ूरी दी जाएगी।’’
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल मामूली सुधार, विशेष रूप से मुद्रण त्रुटियां, ही सुधारी जा सकेंगी।
उन्होंने विस्तार से बताया, ‘‘इसमें नामों में वर्तनी की गलतियां, जन्मतिथि में छोटी-मोटी अशुद्धियां या जन्म स्थान में छोटी-मोटी विसंगतियां शामिल हैं। लेकिन सभी सुधारों के लिए वैध दस्तावेज होने चाहिए। और किसी भी बदलाव को मंज़ूरी देने का अधिकार पूरी तरह रजिस्ट्रार के पास है। उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘किसी भी स्वीकार्य परिवर्तन का अनुरोध करने के लिए, आवेदकों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड समेत पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उपनाम परिवर्तन से संबंधित मामलों में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से एक हलफनामा, स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज़ आवश्यक है।’’
उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य भर में जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड प्रबंधन का मानकीकरण होने और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग या गलत प्रस्तुति की गुंजाइश खत्म होने की उम्मीद है।
तलाक या पुनर्विवाह के मामलों में, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर एक बार दर्ज हो जाने के बाद, पिता का नाम हटाया या बदला नहीं जा सकता।
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राजकुमार नरेश
नरेश
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