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Monday, 30 September, 2024
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सिख विरोधी दंगा : आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ जगदीश टाइटलर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में अपने खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

उन्होंने दावा किया कि वह ‘‘प्रतिशोध की राजनीति’’ के शिकार हुए हैं।

टाइटलर ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनके खिलाफ आरोप तय करने का अधीनस्थ अदालत का आदेश ‘‘अवैध’’ है और इसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया।

याचिका में कहा गया, ‘‘आक्षेपित आदेश के माध्यम से, अधीनस्थ अदालत ने स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए हैं।’’

इस याचिका पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है।

टाइटलर ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।

याचिका में अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

टाइटलर ने कहा कि वह 80 वर्ष के हैं और हृदय रोग तथा मधुमेह सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं।

उन्होंने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश देने वाले अधीनस्थ अदालत के 30 अगस्त के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अधीनस्थ अदालत ने 13 सितंबर को औपचारिक रूप से टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए थे।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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