लखनऊ, 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक ‘आदतन वादी’ को बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदन और अपील दायर करने पर चेतावनी दी और कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल ‘सार्वजनिक प्राधिकरणों को परेशान करने के लिए एक उपकरण’ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने यह आदेश गत नौ मई को जिला पंचायती राज अधिकारी, विकास भवन, वाराणसी के कार्यालय में जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनिल कुमार दुबे की अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
यह आदेश कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (यूपीएसआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
आयोग में सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आवेदक ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के पास 35 आरटीआई आवेदन जमा किए थे।
उप्रेती ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग का मानना है कि आवेदक आदतन वादी है। आयोग को उसकी अपील सरकारी अधिकारियों को परेशान करने का एक जरिया लगती है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनके (अनिल कुमार दुबे) द्वारा दायर की गई बड़ी संख्या में अपील सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नियमित कार्य/ कर्तव्य को बाधित करने के लिए एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है।’’
भाषा अरुणव सलीम धीरज
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