नयी दिल्ली,23 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक कमांडेंट के परिवार की 2.87 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति में चार अचल संपत्ति और इतनी ही संख्या में तान्या सान्याल तथा भास्कर भुवन के नाम म्यूचुअल फंड पावतियां हैं। वे दोनों बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार की क्रमश: पत्नी और बेटे हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कुमार को मामले में गिरफ्तार किया था, जो मुर्शिदाबाद और मालदा में पदस्थ रहे थे।
ईडी ने सीबीआई की शिकायत का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
मामले के मुख्य आरोपी इनामुल हक को ईडी ने 18 फरवरी को गिरफ्तार किया था और वह अभी एजेंसी की हिरासत में है।
भाषा सुभाष उमा
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