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Sunday, 25 January, 2026
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आंध्र प्रदेश : महिला ने पूर्व प्रेमी की पत्नी को एचआईवी का इंजेक्शन लगाया, चार लोग गिरफ्तार

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कुर्नूल, 25 जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश की कुर्नूल पुलिस ने एक महिला चिकित्सक को एचआईवी का इंजेक्शन लगाने के आरोप में एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित चिकित्सक आरोपी महिला के पूर्व प्रेमी की पत्नी है।

उसने बताया कि आरोपियों की पहचान कुर्नूल निवासी बी. बोया वसुंधरा (34), अडोनी के एक निजी अस्पताल में नर्स पद पर कार्यरत कोंग ज्योति (40) और उनके दो बच्चों के रूप में हुई है। आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रचने और एक सड़क दुर्घटना का नाटक करने के बाद, वसुंधरा ने कथित तौर पर वसुंधरा ने एक डॉक्टर को एचआईवी वायरस का इंजेक्शन लगाया, जो उसके पूर्व प्रेमी की पत्नी है।’’

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से एचआईवी संक्रमित रक्त के नमूने यह कहकर प्राप्त किए कि ये नमूने जांच के लिए आवश्यक हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी का दावा है कि उसने संक्रमित रक्त को एक रेफ्रिजरेटर में रखा था और बाद में हमले के दौरान उसी नमूने को पीड़ित के शरीर में इंजेक्शन के जरिये चढ़ा दिया था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पूर्व प्रेमी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है, इसलिए उसने दंपति को अलग करने की साजिश रची और जानबूझकर सड़क दुर्घटना के बाद पीड़िता की मदद करने का नाटक करते हुए उसे एचआईवी वायरस का इंजेक्शन लगा दिया।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना नौ जनवरी को अपराह्न लगभग 2.30 बजे घटी, जब कुर्नूल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पीड़िता भोजन करने के लिए स्कूटर से घर लौट रही थी।

पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने विनायक घाट पर केसी नहर के पास जानबूझकर उसकी स्कूटर को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गई और उसे चोटें आईं। उसने बताया कि इसके बाद आरोपी मदद की पेशकश के बहाने उसके पास पहुंचे।

पुलिस ने बताया कि वसुंधरा ने पीड़िता को ऑटो रिक्शा में ले जाने की कोशिश करते समय कथित तौर पर एचआईवी का इंजेक्शन लगाया और पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गई।

पीड़िता का पति भी चिकित्सक है और उसने 10 जनवरी को कुर्नूल तृतीय टाउन पुलिस थाना में मामले की शिकायत की, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-तीन(पांच) के साथ पठित धारा 126(2), 118(1), 272 के तहत मामला दर्ज किया गया।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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