अमरावती, 31 जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दो साल बढ़ाकर 62 कर दी।
राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन ने इस आशय के लिए आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (सेवानिवृत्ति की आयु का नियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को लागू किया। राज्य मंत्रिमंडल ने सात तारीख को मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की घोषणा के अनुरूप आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (सेवानिवृत्ति की आयु का नियमन) अधिनियम, 1984 में संशोधन के प्रस्ताव को 21 जनवरी को मंजूरी दी।
अध्यादेश में राज्यपाल ने कहा कि अधिनियम में संशोधन एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। अधिनियम को पहले 2014 में संशोधित किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि को सही ठहराते हुए कहा कि इससे 2014 की तुलना में औसत जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2019 में वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 73 वर्ष थी और औसत भारतीय 70 वर्ष तक जीवित रहे। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हुआ है।
एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘वरिष्ठ कर्मचारियों के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने और सामान्य रूप से बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा एवं बेहतर स्वास्थ्य स्थितियों पर विचार करते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।’’
भाषा सुरभि दिलीप
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