अमरावती, 25 अप्रैल (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआरसीपी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कथित तौर पर कई अनधिकृत विदेश यात्राएं करने के लिए निलंबित आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।
मुख्य सचिव के. विजयानंद ने हालांकि उन्हें अपने बचाव में लिखित बयान देने या 30 दिन के भीतर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का मौका दिया।
विजयानंद ने बृहस्पतिवार देर रात जारी आदेश में कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम-आठ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवाओं के पूर्व महानिदेशक पीवी सुनील कुमार (अब निलंबित) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।’’
राज्य सरकार ने विस्तृत आरोप-पत्र तैयार किया तथा इसके समर्थन में कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का विवरण भी दिया।
सरकार ने कुमार से प्रत्येक आरोप को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने की मांग की और कहा कि यदि उनके बचाव में कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया जाता है या वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कुमार 24 अक्टूबर, 2019 से 23 जनवरी, 2023 तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) और बाद में 10 मार्च, 2023 से 20 जून, 2024 तक आंध्र प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे थे।
राज्य सरकार के अनुसार कुमार ने कई विदेश यात्राएं की थीं।
मुख्य सचिव के अनुसार, कुमार को एक से चार मार्च, 2024 तक आकस्मिक अवकाश पर जॉर्जिया जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया और यूएई की यात्रा की।
उन्होंने कहा कि यह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के तहत कई नियमों का उल्लंघन है।
इसी तरह, विजयानंद ने स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई की कुमार की यात्राओं के दौरान कथित उल्लंघनों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार ने इनमें से कुछ यात्राओं के लिए अनुमति भी नहीं ली थी।
भाषा
देवेंद्र सुरेश
सुरेश
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