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शनिवार, 7 जून, 2025
होमदेशअंडमान के उपराज्यपाल ने संपत्ति का पंजीकरण कराते समय ‘अदेय प्रमाणपत्र’ को बंद करने का आदेश दिया

अंडमान के उपराज्यपाल ने संपत्ति का पंजीकरण कराते समय ‘अदेय प्रमाणपत्र’ को बंद करने का आदेश दिया

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पोर्ट ब्लेयर, सात जून (भाषा) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी (सेवानिवृत्त) ने संपत्ति का पंजीकरण कराते समय ‘अदेय प्रमाणपत्र’ को बंद करके राजस्व विभाग में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है।

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में दावा किया गया कि यह निर्णय व्यापार को आसान बनाने के लिए लिया गया है।

इसमें कहा गया है कि ‘अदेय प्रमाणपत्र’ और ‘भार-मुक्त प्रमाणपत्र’ को बंद करने का निर्णय नौ जून से प्रभावी होगा।

इस बारे में विस्तार से बताते हुए राज निवास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘पहले, किसी भी संपत्ति के पंजीकरण के दौरान किसी भी राजस्व बकाया का पता लगाने के लिए ये प्रमाणपत्र अनिवार्य थे। उपराज्यपाल के मार्गदर्शन में प्रशासन ने महसूस किया कि चूंकि सब-रजिस्ट्रार संपत्ति के पंजीकरण के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सत्यापन करता है, इसलिए अलग-अलग अदेय प्रमाणपत्र’ और ‘भार-मुक्त प्रमाणपत्र’ प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे द्वीपवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।’’

भाषा खारी देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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