नैनीताल, 21 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को आईआईएम काशीपुर में आठ करोड़ रुपये से ज्यादा के अतिरिक्त खर्च से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्रालय के सचिव को जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
काशीपुर के निवासी सुखविंदर सिंह ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ऑडिटरों ने आईआईएम काशीपुर में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
याचिका में कहा गया है कि कुप्रबंधन की जांच करना और ऑडिट आपत्तियों के मामलों को देखना निदेशक मंडल की जिम्मेदारी थी, लेकिन पिछले दो वर्ष से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से मामले की जांच का अनुरोध किया था।
न्यायालय ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया है कि वह वित्तीय कुप्रबंधन से जुडे आरोपों की जांच करें।
भाषा सं दीप्ति जोहेब
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