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Saturday, 21 December, 2024
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चयन प्रक्रिया पर विवाद के कुछ दिनों बाद AMU को मिली पहली महिला कुलपति, जानिए कौन हैं नईमा खातून

चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए केंद्र ने नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए ईसीआई से मंजूरी मांगी थी, जिसे इस शर्त पर मंजूर किया गया कि सरकार इससे ‘राजनीतिक लाभ’ नहीं लेगी.

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लखनऊ: संभावित उम्मीदवार के रूप में चयन के कुछ महीनों बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेज की प्रिंसिपल नईमा खातून को विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को पांच साल के कार्यकाल के लिए खातून की नियुक्ति की पुष्टि की.

एएमयू सूत्रों के मुताबिक, खातून ने प्रॉक्टर समेत कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में सोमवार रात करीब आठ बजे अपने पति और कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद गुलरेज से पदभार ग्रहण किया.

1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (एमएओ) कॉलेज के रूप में स्थापित, एएमयू को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1920 के माध्यम से शामिल किया गया था. एएमयू, जिसने 2020 में अपनी शताब्दी वर्ष मनाई थी, ने आखिरी बार किसी महिला को अपने सर्वोच्च पद पर देखा था एएमयू के एक अधिकारी ने पुष्टि की, 1920 में जब बेगम सुल्तान जहां ने चांसलर के रूप में कार्य किया था.

अप्रैल 2023 से तारिक मंसूर के शीर्ष पद से हटने के बाद से केंद्रीय विश्वविद्यालय एक कार्यवाहक कुलपति द्वारा चलाया जा रहा था.

अधिकारी ने कहा, “एएमयू में एक महिला चांसलर थीं, जिन्हें 1920 में नियुक्त किया गया था, जब यह अपने पूर्ववर्ती मोहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज से उभरकर एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई थी. हालांकि, यहां कभी भी कोई महिला कुलपति नहीं रही.”

भारत सरकार के अवर सचिव प्रवीर सक्सेना ने सोमवार को एएमयू रजिस्ट्रार को लिखे अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रपति ने महिला कॉलेज की प्रोफेसर/प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा खातून को उस तारीख से पांच साल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया था. वे कार्यालय में प्रवेश कर सकती हैं या जिस तारीख को वे 70 वर्ष की हो जाएंगी, जो भी पहले हो.

चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए सरकार को नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी पड़ी. निर्वाचन आयोग ने इस शर्त पर अपनी मंजूरी दी कि सरकार को “इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा”.

पत्र में कहा गया है, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है, “यह ध्यान दिया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से कहा है कि आयोग को एएमयू विषय के कुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है. इस शर्त पर कि कोई प्रचार नहीं होगा और इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाएगा.”

इस बीच, कई संकाय सदस्यों ने महिला वी-सी की नियुक्ति का स्वागत किया है, लेकिन इसके समय पर सवाल उठाया है, खासकर क्योंकि यह पीएम नरेंद्र मोदी की अलीगढ़ यात्रा के साथ मेल खाता है. कथित तौर पर पीएम ने बयान दिया कि उन्हें “मुस्लिम महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है” और उन्होंने अपने भाषण में पसमांदा मुस्लिम समुदाय का भी ज़िक्र किया.

इतिहास विभाग के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रेजावी ने दिप्रिंट को बताया, “मैं इस तथ्य की सराहना करता हूं कि एक महिला वी-सी बन गई हैं, जहां तक एक व्यक्तिगत नाम का सवाल है, मेरी अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन मैं इस पद पर उनका स्वागत करता हूं. एएमयू से तीन और महिला शिक्षक अन्य संस्थानों की कुलपति बनी हैं और अब, एक महिला एएमयू की वी-सी भी बन गई हैं; यह एक स्वागत योग्य कदम है.”

उन्होंने कहा कि हालांकि महिलाएं डीन, विभागों के अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष (एचओडी) जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थीं, लेकिन विश्वविद्यालय में कभी भी महिला वी-सी नहीं थी.

हालांकि, एक अन्य संकाय सदस्य ने खातून की नियुक्ति के आसपास की परिस्थितियों के बारे में “खराब दृष्टिकोण” के बारे में चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह उसी दिन हुआ था जब पीएम की अलीगढ़ में रैली हुई थी, जहां उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा समुदाय के बारे में बात की थी.

सदस्य ने दिप्रिंट से कहा, “चयन प्रक्रिया विवादास्पद और संदिग्ध थी और इसने औचित्य पर सवाल उठाए क्योंकि उनके पति ने इस सुझाव के बावजूद उन्हें वोट दिया कि हितों के टकराव से बचने के लिए उन्हें मतदान से दूर रहना चाहिए. मामला अभी भी अदालत में है, फिर भी पीएम ने अलीगढ़ आकर पसमांदाओं और महिलाओं के बारे में घोषणाएं कीं और उसी दिन, उन्हें नियुक्त किया गया और केवल कुछ लोगों की उपस्थिति में रात के अंधेरे में कार्यभार संभाला गया. यह खराब प्रकाशिकी है.”

कौन हैं नईमा खातून?

खातून एएमयू के महिला कॉलेज में संकाय की एक प्रतिष्ठित सदस्य रहीं हैं और वर्षों से विभिन्न शैक्षणिक पदों पर रहीं हैं. एएमयू की महिला कॉलेज की वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने अगस्त 1988 में एक व्याख्याता के रूप में शुरुआत की और अप्रैल 1998 में एसोसिएट प्रोफेसर और जुलाई 2006 में पूर्णकालिक प्रोफेसर बन गईं.

जुलाई 2014 में महिला कॉलेज की प्रिंसिपल नियुक्त होने से पहले, खातून मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष थीं. उन्होंने एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मध्य अफ्रीका के रवांडा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है.

राजनीतिक मनोविज्ञान में पीएचडी के साथ, खातून ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली में भी काम किया है और नैदानिक, स्वास्थ्य, व्यावहारिक सामाजिक और आध्यात्मिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है.

खातून ने एएमयू में कई प्रमुख प्रशासनिक भूमिकाएं निभाई हैं. वे इंदिरा गांधी हॉल की प्रोवोस्ट रही हैं. उन्होंने अब्दुल्ला हॉल में एक ही क्षमता में दो बार सेवा की है, और महिला कॉलेज छात्र संघ की दो बार निर्वाचित सदस्य रही हैं. उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आवासीय कोचिंग अकादमी के उप निदेशक और एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर के रूप में कार्य करना भी शामिल है.

विवादों से घिरी चयन प्रक्रिया

खातून की नियुक्ति एएमयू कुलपति की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और हितों के टकराव के आरोपों के लगभग छह महीने बाद हुई है, जब एक आवेदक, जिसे एएमयू की कार्यकारी परिषद द्वारा नहीं चुना गया था, ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पैनल को अलग करने और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.

अक्टूबर 2023 में 20 उम्मीदवारों में से एएमयू की कार्यकारी परिषद, इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, ने खातून सहित पांच नामों को शॉर्टलिस्ट किया.

इस लिस्ट में एएमयू प्रोफेसर और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एम. रब्बानी, बायोकेमिस्ट और श्रीनगर के क्लस्टर विश्वविद्यालय के वी-सी, कय्यूम हुसैन, हैदराबाद के NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व वी-सी, फैजान मुस्तफा, और सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर फुरकान कमर.

विवाद का कारण यह तथ्य था कि 27-सदस्यीय परिषद के 19 सदस्यों ने, जिन्होंने पैनल के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान किया था, उनमें कार्यवाहक वी-सी मोहम्मद गुलरेज़ भी शामिल थे. मीडिया खबरों के अनुसार, हितों के टकराव को रोकने के लिए गुलरेज़ को मतदान न करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना मतदान करने का फैसला किया.

प्रोफेसर मुजाहिद बेग, जो उन 36 आवेदकों में से एक थे, जिनका नाम एएमयू अदालत में भेजे गए पांच के पैनल में चयन के लिए परिषद द्वारा नहीं चुना गया था, ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पैनल को अलग करने और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया.

बेग ने पत्र में कहा, “हैरानी की बात यह है कि वी-सी (गुलरेज़) ने न केवल परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, बल्कि अपनी पत्नी के लिए मतदान भी किया. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को एक और झटका…वीसी ने उम्मीदवारों के संबंध में अपनी निष्पक्षता की घोषणा नहीं की, ताकि उनकी स्वतंत्रता और कार्यवाही की निष्पक्षता के बारे में किसी भी उचित संदेह को दूर किया जा सके, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी कुलपित पद के लिए दावा पेश करने वाले उम्मीदवारों में से एक हैं.”

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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