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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की सोमवार को समीक्षा की और कहा कि इन्हें शीघ्र लागू करके राज्य को एक ‘‘आदर्श राज्य’’ बनना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक में शाह ने कहा कि राज्य सरकार को पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर तथा गंभीर अपराधों के लिए 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की जिम्मेदारी सौंपकर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रिर्यान्वयन के आकलन के दौरान, पुलिस, जेलों, अदालतों, अभियोजन और फॉरेंसिक सेवाओं से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की प्रगति और वर्तमान स्थिति पर चर्चा केंद्रित रही।
केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए तीनों आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन को छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रिर्यान्वयन के लिए एक समीक्षा तंत्र की भी सिफारिश की।
तीनों नए कानून एक जुलाई 2024 को लागू किए गए थे।
भाषा आशीष अमित
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