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सोमवार, 12 मई, 2025
होमदेशफर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में घुसने के दोषी अमेरिकी नागरिक को दो साल की सजा

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में घुसने के दोषी अमेरिकी नागरिक को दो साल की सजा

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महराजगंज (उप्र), नौ दिसंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक अमेरिकी नागरिक को फर्जी वीजा दस्तावेजों के आधार पर भारत में घुसने के आरोप में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि 29 मार्च 2023 को नेपाल से भारत आ रहे 36 वर्षीय अमेरिकी नागरिक एरिक डेनियल बेकविथ को भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इलाके में आव्रजन विभाग ने रोका था और उसके दस्तावेजों की जांच की थी। उन्होंने बताया कि जांच में उसका वीजा फर्जी पाया गया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अमेरिकी नागरिक के खिलाफ भारतीय दंड विधान और विदेशी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने बेकविथ को शुक्रवार को दो साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम प्रशांत सिम्मी

सिम्मी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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