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Friday, 22 November, 2024
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी लाॅकडाउन में अजान की इजाजत, लाउडस्पीकर बिना अनुमति के नहीं होगा इस्तेमाल

हाईकोर्ट ने कहा जब स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी, इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है.

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लखनऊ: गाजीपुर में मस्जिदों में अजान करने को लेकर डीएम द्वारा लगाई रोक के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजान की इजाजत दे दी है लेकिन लाउडस्पीकर पर रोक बरकरार रखी है.

दरअसल, डीएम गाजीपुर ने भीड़ इकट्ठा न हो पाए इसलिए अजान पर रोक लगाने के ‘मौखिक’ आदेश दिए थे. इस पर गाजीपुर सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की थी. इस पत्र को हाईकोर्ट ने याचिका के तौर पर स्वीकार किया था.

शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा हो सकता है लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता.


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हाईकोर्ट ने कहा, ‘जब स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी, इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है.’

अजान पर रोक नहीं

हाईकोर्ट ने कहा, ‘कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी राज्य सरकार की गाइडलाइन्स मानी जानी चाहिए लेकिन इस बहाने किसी को अजान पढ़ने को नहीं रोका जा सकता है. इसके अलावा अपने फैसले में कोर्ट ने ये भी तय किया कि निश्चित ध्वनि से अधिक तेज आवाज बिना अनुमति बजाने की छूट नहीं है.’


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यानि लाउडस्पीकर या किसी यंत्र के जरिए अजान न की जाए. जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान की इजाजत जिला प्रशासन से है, वे बरकरार रहेगी. वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर की आवाज पर रोक बरकरार रहेगी.

बता दें कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीती 26 अप्रैल को पीएम मोदी को लिखे पत्र में मस्जिदों में अजानों पर लगाए गए प्रतिबंध का जिक्र किया था . अंसारी पत्र भेजकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की थी.

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